पत्र में कहा गया है कि आधार संख्या प्रस्तुत करना विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है। चुनाव पंजीकरण अधिकारी मतदाताओं को यह स्पष्ट कर देगा कि आधार संख्या प्राप्त करने का उद्देश्य मतदाता सूची में उनकी प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण और बेहतर विस्तार के लिए है।
Source link