इसने यह भी घोषणा की कि अन्य खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों के पास एक राष्ट्रीय आईडी कार्ड होना चाहिए जो कम से कम तीन महीने के लिए वैध हो।
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